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देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड: जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज की 4 आरोपियों की जमानत

बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश शील नागू की कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद इन आवेदनों को खारिज कर दिया गया.

high court reject bail application
देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में 4 आरोपियों के जमानत आवेदन खारिज

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Published : May 8, 2021, 6:03 PM IST

Updated : May 8, 2021, 6:16 PM IST

दमोह।प्रदेश के बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों के जमानत आवेदन खारिज कर दिए हैं. जमानत आवेदन देने वाले अभियुक्तों का तर्क था कि उनका इस हत्याकांड से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए, लेकिन न्यायाधीश शील नागू की कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद इन आवेदनों को खारिज कर दिया गया.

पहले भी खारिज हो चुकी है जमानत याचिका

पिछले दिनों भी जबलपुर हाईकोर्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के पुत्र इंद्रपाल पटेल एवं आरोपी खूबचन्द पटेल, आमिर सोहेल और श्रीराम शर्मा की ओर से दिए गए जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया था. इसके बाद सभी आरोपियों ने अलग अलग याचिका दाखिल की थी. अभियुक्तों ने तर्क दिया था कि उनका इस हत्याकांड से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है और न ही वे इस षड्यंत्र में शामिल थे. इसके अलावा आरोपी 2 वर्षों से जेल मे हैं, इस आधार पर उन्हें जमानत दी जाए. वहीं पीड़ित पक्ष की आपत्ति थी की मामले के मुख्य अभियुक्त चंदू उर्फ कौशलेंद्र परिहार की जमानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है. ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय को इन जमानत याचिकाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

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पीड़ित पक्ष का तर्क दबंग हैं आरोपी
हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने अपने तर्क में कहा कि मामले में आरोपियों की ओर से न्यायालय को प्रभावित करने एंव गवाहों को धमकाने के दस्तावेज भी कोर्ट के पटल पर हैं. ऐसी स्थिति में आरोपियों को जमानत देने से गवाहों को नुकसान हो सकता है. पीड़ित पक्ष की और से यह भी तर्क दिया गया कि आरोपी राजनीतिक तौर पर मजबूत और दबंग हैं ऐसे में जब मामले में दो चश्मदीदों के बयान दर्ज हो चुके हैं और तीसरे गवाह का परीक्षण चल रहा है तब आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में दर्ज है मामला
इस मामले में आरोपियों पर देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में धारा 294, 223, 324, 307, 147, 148, 149, 506, 325, 302, 212, 216, 120 बी तथा 25/ 27 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है.

Last Updated : May 8, 2021, 6:16 PM IST

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