दमोह। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट प्लॉन जारी करने के उद्देश्य से दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी द्वारा धारा 144 का आदेश जारी किया गया है.
मामला पथरिया क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज का है, जिसकी वजह से पूरे नगर में डर का माहौल बना हुआ है. व्यक्ति की 20 जुलाई को तबीयत बिगड़ने पर वह पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चेकअप कराने गया वहां उसका सैंपल लेकर सागर की बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भेजा गया और आज जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग की जिला चिकित्सालय तुलसा ठाकुर द्वारा युवक की पॉजिटिव होने की पुष्टि कर दी गई है.