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Triple Talaq:  दहेज में नहीं मिली बाइक, तो दे दिया तीन तलाक, बीवी पहुंच गई थाने

चांदामेटा थाना क्षेत्र में ट्रिपल तलाक का मामला (Triple Talaq Case in Chandameta Police Station Area) सामने आया है. पीड़ित महिला ने बताया कि दिसंबर 2020 में उसकी शादी हुई थी. शादी के बाद से ही पति दहेज में बाइक की मांग कर रहा था. मांग पूरी नहीं करने पर उसने तीन बार तलाक बोलकर छोड़ दिया.

Chandameta Police Station
चांदामेटा थाना

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Published : Oct 3, 2021, 6:46 PM IST

Updated : Oct 3, 2021, 6:55 PM IST

छिंदवाड़ा। जिले के परासिया विधानसभा के चांदामेटा थाने (Chandameta police station of Parasia assembly) में एक पीड़ित मुस्लिम महिला ने ट्रिपल तलाक का मामला (Triple Talaq Case) दर्ज कराया है. पीड़ित महिला का विवाह 14 दिसंबर 2020 में हुआ था. महिला ने बताया कि वब काफी समय से अपने मायके में रह रही थी. छिंदवाड़ा जिले का ट्रिपल तलाक का पहला मामला (First Case of Triple Talaq in Chhindwara) है.

तीन बार तलाक बोलकर महिला को छोड़ा

छिंदवाड़ा जिले के परासिया चांदामेटा थाने में मुस्लिम पीड़ित महिला ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया. जिसमें पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति ने शादी के सात माह बाद तीन बार तलाक बोलकर छोड़ने की धमकी दी है. पति शादी के बाद से ही दहेज में बाइक की मांग कर रहा था. पति की मांग पूरी नहीं की तो उसने तीन बार तलाक बोलकर महिला को छोड़ दिया. महिला की शिकायत पर चांदामेटा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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11 महीने पहले हुआ था विवाह

टीआई राजेंद्र सिंह मर्सकोले ने बताया कि 20 वर्षीय पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराई है. जिसका विवाह 14 दिसंबर 2020 को हुआ था. विवाह के बाद से ही पति दहेज के रुप में बाइक की मांग कर रहा था. महिला ने शिकायत की है कि पति उसे प्रताड़ित भी करता था. महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

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मायके में रह रही थी पीड़ित महिला

पीड़ित महिला दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर मायके में रह रही थी. वहीं पति घर में आकर तलाक तलाक तलाक बोलकर चला गया. जिसके बाद परिवार और पीड़िता ने पति समेत अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून-2019 के तहत मामला दर्ज किया है.

Last Updated : Oct 3, 2021, 6:55 PM IST

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