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दो साल बाद नाबालिग को मिला इंसाफ, गैंगरेप के दोषियों को 20-20 साल की कैद

पांढुर्ना थाना क्षेत्र में दो साल बाद नाबालिग को मिला इंसाफ, 5 सितंबर 2017 को तीन आरोपियों ने किया था गैंगरेप, कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 साल की सुनाई सजा.

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Published : Sep 14, 2019, 8:33 PM IST

नाबालिग को मिला इंसाफ

छिंदवाड़ा। जिले के पांढुर्ना थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में न्यायालय ने तीन दोषियों को 20-20 साल की जेल की सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया है. 5 सितंबर 2017 को इन रेपिस्टों ने मजदूरी लेकर घर लौट रही 14 साल की किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया था.

नाबालिग को मिला इंसाफ

बीते दिन आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह शर्मा की अदालत में पेश किया गया था, जिसमें दो साल तक चली सुनवाई के आधार पर और अभियोजन पक्ष के बहस के बाद अदालत ने आरोपियों को अपहरण, गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधी पाया था, जिसके बाद तीनों को 20-20 साल का कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है.

5 सितंबर 2017 को 14 साल की नाबालिग पिता की मजदूरी लेकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में तीन लोग (कपिल, रोशन और हीरालाल) ने उसे रोका और उससे कहा कि तेरे भाई को बबलू के घर में मार रहे हैं. ये बात सुन नाबालिग बबलू के घर पहुंची, जहां कोई नहीं था. नाबालिग के घर के अंदर जाते ही पीछे से रोशन ने दरवाजा बंद कर दिया और तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया. इस दौरान एक जब रेप करता तो बाकी दो दरवाजे पर पहरेदारी करते.

इस दौरान जब नाबालिग ने चीख-पुकार मचाई तो आरोपियों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और पिटाई भी की, रेप के बाद आरोपियों ने उसे मुंह बंद रखने की धमकी देकर उसे वहीं बंदकर फरार हो गए. जिसके बाद नाबालिग की चीख सुन लोगों ने दरवाजा खोला, तब उसने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पांढुर्ना थाने में तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

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