मध्य प्रदेश

madhya pradesh

भगोड़े सैनिक को लूट के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, विधायक के गनमैन की हत्या कर लूटी थी कार्बाइन मशीनगन

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Nov 30, 2023, 4:11 PM IST

Soldier Punished in robbery case: छिंदवाड़ा कोर्ट ने आरोपी भगोड़े सैनिक को दो मामलों में दस-दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही 70000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी को यह सजा विधायक के गनमैन की हत्या कर हथियार लूटने और ज्वेलरी शॉप में लूट के मामले में सुनाई गई.

MP News
आरोपी भगोड़े सैनिक को कोर्ट ने सुनाई सजा

छिंदवाड़ा।ज्वेलरी शॉप में लूट करने घुसे आरोपी भगोड़े सैनिक को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सहित 70000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामला छिंदवाड़ा के छोटी बाजार का है. आरोपी सैनिक लूट की कार्बाइन मशीनगन लेकर ज्वेलरी शॉप में लूट करने पहुंचा था.

क्या हुआ था ज्वेलरी शॉप में: पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी वंदना यादव ने बताया कि छिंदवाडा में रोड छोटी बाजार के दुर्गाश्री ज्‍वेलर्स के संचालक सोहन ताम्रकार 16.01.23 को दुकान खोलकर बैठे थे. तभी आरोपी सैनिक संदीप यादव अपने मुंह पर काला सफेद गमछा बांधकर एक हाथ में बैग और एक हाथ में कार्बाइन मशीनगन सहित आया और काउंटर पर बैग रखकर सोहन ताम्रकार को दुकान के सारे जेवर बैग में रखने की धमकी दी. सोहन ताम्रकार के विरोध करने पर आरोपी नकाबपोश लुटेरे ने बंदूक से सोहन के ऊपर फायर कर दिया जिससे एक गोली फरियादी के पेट में और एक गोली दाहिने पैर के घुटने में लगी. मौके पर मौजूद सोहन ताम्रकार के बेटे ने अपने पिता को बचाने का प्रयास किया गया तो आरोपी ने उस पर भी फायर कर दिया लेकिन गोली उसके सिर के ऊपर एवं कंधे के किनारे से होते हुये निकल गई.

आरोपी को किसने पकड़ा:गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदारों ने हिम्मत दिखाई. पड़ोसी दुकानदार हर‍ि गुप्‍ता, आशीष गुप्‍ता, राधा गुप्‍ता, ऋषि ताम्रकार, ओमकार शिंदे, दीपक गुप्‍ता और अन्‍य लोग मौके पर पहुंचे. बड़ी संख्या में लोगों को आता देख आरोपी हथियार सहित दुकान से निकलकर अपनी मोटर साइकिल से भागने के लिये उसे स्‍टार्ट करने लगा. इसी दौरान लोगों ने उसे पकड़ लिया था. उसके बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

गनमैन की हत्या कर लूटी थी कार्बाइन मशीनगन:पुलिस पूछताछ में पता लगा था कि आरोपी संदीप यादव भारतीय सेना में 283 फील्‍ड रेजीमेंट सी.ओ. 560P0 में हवलदार के पद पर कार्यरत था. छुट्टी के दौरान आरोपी सैनिक ने सुल्‍तानपुर यूपी में ट्रेन में सफर कर रहे विधायक के गनमैन सिपाही राकेश कुमार की चाकू से हत्‍या कर दी थी. उसके पास से कार्बाइन मशीनगन लूट कर फरार हो गया था. इस कार्बाइन मशीनगन को लेकर आरोपी संदीप यादव ज्वेलरी शॉप में लूट करने पहुंचा था.

ये भी पढ़ें:

कोर्ट ने कितनी सजा सुनाई:आरोपी भगौड़े सैनिक संदीप यादव को कोर्ट ने आर्म्‍स एक्‍ट के अपराध में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना, धारा 450 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना, धारा 394/397 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना, धारा 398 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना, धारा 307 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना, धारा 379 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना और आर्म्‍स एक्‍ट की धारा 25 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना व धारा 27 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना से दंडित किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details