छिंदवाड़ा।जिले की देहात थाना पुलिस ने बताया है कि ईसानगर की रहने वाली दीपिका सल्लाम पिता सोहन सल्लाम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ईसानगर के ही रहने वाले वीरेश ऊइके के पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया. पीड़िता दीपिका सल्लाम की शिकायत पर देहात थाने में पालतू कुत्ते के मालिक वीरेश ऊइके के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 289 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
MP Chhindwara News : पालतू कुत्ते ने युवती को काटा, मालिक के खिलाफ FIR, जानिए क्या हो सकती है सजा - Case against dog owner
छिंदवाड़ा जिले के ईशा नगर में रहने वाली एक युवती को पड़ोसी व्यक्ति के पालतू कुत्ते ने काट लिया. इसके बाद युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. देहात थाने में कुत्ते के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आपको पता होना चाहिए कि अगर पालतू जानवर किसी को क्षति पहुंचाता है तो उसके मालिक को जेल हो सकती है. जुर्माना भी हो सकता है. या फिर जेल व जुर्माना दोनो हो सकते हैं. Pet dog bites girl, Case against dog owner
पालतू कुत्ते ने युवती को काटा मालिक के खिलाफ मामला दर्ज
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जानिए क्या है धारा 289 :भारतीय दंड संहिता की धारा 289 के तहत प्रावधान है कि अगर किसी के पालतू जानवर से किसी को शारीरिक क्षति पहुंचती है तो उसे छह माह तक की सजा हो सकती है. साथ ही जुर्माना एक हजार रुपए तक का हो सकता है. या दोनों एक साथ हो सकते हैं. Pet dog bites girl, Case against dog owner,