छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में प्रस्तावित पावर प्लांट का काम शुरू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किए हैं. ठेकेदार सहित अधिकारियों को जारी किए गए हैं. शुक्रवार को जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव की सिंगल बेंच ने मामले पर राज्य सरकार, कलेक्टर छिंदवाड़ा, भू अर्जन अधिकारी, मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड भोपाल के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी.
सरपंचों ने दायर की थी याचिका :जिले की ग्राम पंचायत है हिवरखेड़ी की सरपंच संतोषी बाई, ग्राम पंचायत थावरी टेका के सरपंच गोपाल उइके, ग्राम पंचायत डागावानी पिपरिया सरपंच नीमबती चंद्रा व ग्राम पंचायत धनोरा की सरपंच उर्वशी वर्मा की ओर से याचिका दायर की गई थी. अधिववक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने 1987 में थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए करीब 750 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी. सरकार ने 2009 में अडानी कंपनी के साथ इसके लिए एग्रीमेंट किया. इसके बाद आज तक पावर प्लांट के नाम पर कुछ नहीं हुआ. तर्क दिया गया कि अधिग्रहण की शर्त के तहत ग्रामीणों का पुनर्वास और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा था गांव के सभी लोगों ने उच्चाधिकारियों को कई बार आवेदन दिया. धरना -आंदोलन भी किया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.