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285 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगा किसानों का गन्ना, एक महीने में करना होगा मूल्य का भुगतान -कलेक्टर - sugar mill owners

छिंदवाड़ा जिले में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने गन्ना खरीदी और गन्ना पिराई के संबंध में शुगर मिल मालिकों व किसानों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने शुगर मिल मालिकों को कई दिशा- निर्देश दिए.

Collector Saurabh Kumar held meeting with sugar mill owners
कलेक्टर ने गन्ना खरीदी को लेकर बैठक की

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Published : Dec 8, 2020, 4:18 PM IST

छिंदवाड़ा।साल 2020-21 में गन्ना खरीदी और गन्ना पिराई के संबंध में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में शुगर मिल मालिक एवं किसानों की बैठक संपन्न हुई. बैठक में कृषकों, शुगर मिल मालिकों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा व सुझाव के बाद किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में तय किया गया कि किसानों का गन्ना 285 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा. साथ ही शुगर मिल मालिकों को एक महीने में किसान को गन्ने का मूल्य भुगतान करना होगा.

कलेक्टर ने गन्ना खरीदी को लेकर बैठक की

कलेक्टर ने कहा कि नरसिंहपुर जिले में गन्ने के दामों में बढ़ोत्तरी होने पर उसी अनुपात में जिले में रेट तत्काल बढ़ाए जाएंगे. जिले की गन्ना मिल को छिंदवाड़ा जिले के कृषकों को प्राथमिकता देते हुए गन्ना क्रय करना होगा. इसके बाद ही अन्य जिले के किसानों का गन्ना क्रय किए जाने पर सहमति दी जाए. इसके अलावा शुगर मिल मालिकों को गन्ना खरीदी के एक माह के अंदर किसानों को खरीदी का भुगतान करना होगा.

किसानों की सुरक्षा शुगर मिल की जिम्मेदारी

कलेक्टर सुमन ने सभी शुगर मिल मालिकों को कृषकों के लिए शुगर मिल परिसर में विश्राम, छाया, कैंटीन, पेयजल व शौचालय की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए है. इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाकर कृषकों द्वारा लाई गई सामग्री की सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए है. तौल कांटे की समुचित व्यवस्था और कृषकों की गाड़ी ज्यादा देर तक खड़ी ना हो इसकी जिम्मेदारी भी शुगर मिल मालिकों की होगी.


कृषि और राजस्व विभाग करेगा मॉनिटरिंग

कृषि और राजस्व विभागों के अमले को निर्देश दिए गए है कि फील्ड का संयुक्त भ्रमण कर बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन सुनिश्चित कराएं. अगर कहीं लापरवाही पाई जाती है तो तत्काल जिला प्रशासन के संज्ञान में लाएं. जिले के जिन किसानों को सब्सिडी पर गन्ना हार्वेस्टर मिल रहा है. अगर उनके द्वारा बिना अनुमति और संज्ञान में लाए किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया, तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित किसान से अनुदान राशि की ब्याज सहित वसूली की कार्रवाई की जाए.

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