छिंदवाड़ा। कोर्ट ने रिश्वत लेने के आरोपी को चार साल की सजा सुनाई है. दरअसल मारपीट के एक मामले में चालान पेश करने के लिए फरियादी से पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी. जिसके बाद फरियादी की शिकायत पर चौरई थाने के एएसआई बोध सिंह चंजदेल को चार साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है. साल 2014 में एएसआई को जबलपुर लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था. प्रार्थी इंद्र कुमार वर्मा द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को लिखित शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया था कि करीब एक माह पहले उसके पिता एवं भाइयों का झगड़ा गांव के ही देवीलाल से हुआ था. देवीलाल की रिपोर्ट पर उसके पिता लेखू वर्मा, भाई जय कुमार वर्मा एवं चाचा जय राम वर्मा के विरुद्ध हिवरखेड़ी में मारपीट का मामला दर्ज हो गया था, जिसकी जांच चौरई थाने के एएसआइ बोध सिंह चंदेल कर रहे थे. बोध सिंह चंदेल द्वारा चालान पेश करने के लिए 5 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी.
रिश्वत की मांग करने पर प्रार्थी द्वारा लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत की गई थी. प्रार्थी के शिकायत आवेदन पत्र पर प्रार्थी को रिश्वत मांगने संबंधी वार्ता टेप करके लाने हेतु वाइस रिकार्डर दिया गया. प्रार्थी ने रिश्वत मांगने संबंधी वार्ता रिकार्ड कर सूचना निरीक्षक अजय सनकत को दी. जिसमें प्रार्थी से रिश्वत की मांग संबंधी तथ्यों की पुष्टि होने पर बोध सिंह चंदेल को 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था.