मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा: सड़कों पर थूका तो खैर नहीं, सजा के साथ लगेगा जुर्माना - terror of corona virus

अमरवाड़ा में मुख्य नगरपालिका अधिकारी शिव प्रसाद द्विवेदी ने शहरवासियों से सार्वजनिक जगहों पर न थूकने की अपील की है. इसके अलावा अब जो भी शहर में सड़कों थूकता नजर आएगा, उसे एक हजार रुपए बतौर जुर्माना देना होगा.

action-against-people-spit-on-road-
सड़कों पर थूकना मना है

By

Published : May 5, 2020, 5:26 PM IST

छिंदवाड़ा।प्रशासन ने कोविड-19 को लेकर एक आदेश जारी किया है. जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा. ये आदेश स्थानीय नगरीय निकाय आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है.

सड़कों पर थूका तो लगेगा जुर्माना

राज्य शासन ने कोविड-19 के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया है. ये बीमारी संक्रमित वस्तु को छूने और संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने और थूकने से बहुत तेजी से फैलती है. जिसे देखते हुए प्रशासन ने ये आदेश जारी किए हैं.

ये भी पढ़ें-गुटखा खाकर थूकना पटवारी को पड़ा महंगा, जुर्माना भी लगा और वेतन भी कटा

मुख्य नगरपालिका अधिकारी शिवकुमार धुर्वे ने बताया कि नगर पालिका के सफाई दरोगा समेत पांच लोगों की टीम पूरे शहर में भ्रमण कर रही है. इस दौरान यदि कोई व्यक्ति तंबाकू सेवन के दौरान थूकते हुए पाया जाता है तो उस व्यक्ति से एक हजार रुपए अर्थदंड लिया जाएगा. साथ ही दंडित भी किया जाएगा. यही नहीं दोबारा परेशान करने पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस प्रशासन को शिकायत भी की जाएगी.

ये भी पढ़ें-टीआई ने कटवाया केक, मासूम बच्चे की खुशी के लिए मनाया पिता का जन्मदिन

मुख्य नगरपालिका अधिकारी शिवकुमार धुर्वे ने कहा कि सभी शहरवासी अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने-अपने घरों में सुरक्षित रहें. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें.

ABOUT THE AUTHOR

...view details