छिंदवाड़ा। कॉपरेटिव बैंक के कृषि शाखा में गबन करने के आरोप में कृष्णा साहू के नाम पर दर्ज 4 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश न्यायालय संयुक्त पंजीयक ने जारी कर दिया है. जिला सहकारी बैंक प्रबंधन इन चारों संपत्तियों पर नोटिस लगाकर किसी भी तरह का लेन-देन न करने का प्रचार करेगा.
कॉपरेटिव बैंक में गबन करने वाले आरोपी की संपत्ति होगी कुर्क
छिंदवाड़ा में कॉपरेटिव बैंक के कृषि शाखा में गबन के आरोप में कृष्णा साहू के 4 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है.
पांच बैंक कर्मचारियों के अलावा 12 खाताधारकों की भी तलाश जारी
पुलिस गबन के मामले में पांच बैंक कर्मचारियों के अलावा 12 बैंक खाता के धारकों की भी पड़ताल कर रही है. इनके खिलाफ सबूत मिलने पर आरोपी बनाया जाएगा. सहकारी बैंक के लीगल एडवाइजर पीयूष शर्मा ने बताया कि संभागीय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाओं के न्यायालय के नए गबन के आरोपी कृष्ण कुमार चंदन गांव निवासी कि 4 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है. इस आदेश के तहत विभाग इन संपत्तियों पर नोटिस चिपका कर लोगों को लेन-देन न करने का प्रचार करेगा. बैंक की राशि को वसूल करने के लिए निर्धारित अवधि के बाद संपत्ति को नीलाम किया जाएगा.
इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए गए आदेश
आरोपी कृष्णा साहू के चंदनगांव में 1800 वर्ग फीट में मकान बना है, ग्राम जैतपुर में कुल 0.741 हेक्टेयर जमीन है, ग्राम झामटा में 0.008 जमीन चंदनगांव में 0.0170 की हेक्टेयर जमीन को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं.