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छिंदवाड़ाः 12 स्टोन क्रेशर के लाइसेंस निरस्त, दो रेत खदानों की लीज भी कैंसिल

छिंदवाड़ा में प्रशासन ने नियमों को ताक में रखकर संचालित किए जा रहे स्टोन क्रेशर पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है. अब तक 28 स्टोन क्रेशर संचालकों का खनिज पट्टा निरस्त किया जा चुका है.

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12 स्टोन क्रेशर के लाइसेंस निरस्त

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Published : Feb 5, 2021, 5:56 AM IST

छिंदवाड़ा। अवैध उत्खनन और परिवहन पर नकेल कसने के लिए प्रशासन एक्शन में हैं. पिछले दिनों 16 उत्खनी पट्टे निरस्त किए गए थे.लीज शर्तों का उल्लंघन करने पर 12 क्रेशर्स की लीज निरस्त कर दी गई है. लगातार जारी कार्रवाई की जा रही है ये कार्रवाई कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के निर्देश पर की गई है.

12 स्टोन क्रेशर के लाइसेंस निरस्त

जिला खनिज अधिकारी मनीष पालेवार ने बताया कि नियमों को ताक में रखकर संचालित की जा रहे स्टोन क्रेशर पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है. अब तक 28 स्टोन क्रेशर संचालकों का खनिज पट्टा निरस्त किया जा चुका है. 15 दिन पहले जिले के 16 क्रेशरों पर कार्रवाई करने के बाद इन्हें सीज कर दिया गया था. बुधवार को खनिज विभाग की प्रतिवेदन रिपोर्ट आधार पर सौंसर तामिया छिंदवाड़ा अमरवाड़ा हर्रई, और मोहखेड़ के 12 क्रेशरों का पट्टा निरस्त किया गया है.

समय सीमा में राजस्व जमा नहीं करने पर बुधवार को दो रेत खदानों पर भी कलेक्टर द्वारा कार्रवाई की गई है. जुन्नारदेव के बिन्दरई की अनिमेष बाजपेई और हर्रई के धनखुदरा की जितेंद्र सिंह जाट को आवंटित की गई रेत खदानों को निरस्त कर दिया गया है. खनिज निरीक्षकों को आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा सौसर के खुटामा में देवेश देशमुख को दिया रेत का स्टॉक लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है.

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