सिवनी। भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन और 1 और 3 मई को आयोजित हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास द्वारा आदेश जारी किए गए हैं.
जारी आदेशानुसार सभी विकासखण्ड मुख्यालयों (सिवनी, बरघाट, केवलारी, लखनादौन, घंसौर, धनौरा, छपारा, कुरई) में प्रथम चरण में किराना, स्टेशनरी, मेडिकल, दूध डेयरी एवं जनरल स्टोर ही प्रात: 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, साथ ही विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी. इसके अतिरिक्त शेष ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल, सिनेमाघर, जिम, होटल, स्वीमिंग पुल, ब्यूटी पार्लर, सैलून, बार, गुटखा, तम्बाकू की दुकानें छोड़कर सभी दुकाने प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी. लेकिन हाट बाजार पर प्रतिबंध रहेगा.
विवाह संबंधी अनुमति
कल से आंशिक छूट के साथ खोली जाएंगी दुकानें, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
सिवनी जिला मुख्यालय में सोमवार से सभी दुकानें आंशिक छूट के साथ खोलीं जाएंगी. जारी आदेशानुसार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानदार अपनी दुकान खोल सकते हैं.
इसी तरह अन्तर्जिला विवाह (वर एवं वधु पक्ष दोनों जिला सिवनी के होने पर) के लिए पृथक अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विवाह की सूचना संबंधित थाने में देनी होगी, जिसकी प्रति वाहन पर चस्पा करना होगा. शादी के लिए वर पक्ष से 10 और वधु पक्ष से 10 इस प्रकार कुल 20 लोगों की अनुमति रहेगी.
निर्माण कार्य संबंधी
अनुमति प्राप्त शासकीय निर्माण स्थलों पर सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, साथ ही थर्मल स्कैनर, सेनिटाइजर और हाथ धोने के लिए साबुन होना आवश्यक होगा, श्रमिकों का मुंह पर मास्क, रूमाल, गमछा पहनना अनिवार्य होगा.
जिले के समस्त नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों पर अपने मुहं पर मास्क, रूमाल, गमछा पहनना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा, सम्पूर्ण जिले में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. लॉकडाउन उपायों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.