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शादी में न बजेगा डीजे, न होगा धूमधड़ाका, ड्रोन की भी रहेगी पैनी नजर - ड्रोन

डीजे, मैरिज गार्डन संचालकों को पुलिस ने दिए सख्त निर्देश, अचार सहिंता का उलंघन हुआ तो रद्द होगा लाइसेंस.

पुलिस प्रशासन की बैठक

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Published : Mar 12, 2019, 10:37 PM IST

भोपाल। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरु कर दिया है. राजधानी भोपाल में डीआईजी इरशाद वली ने एक बैठक में डीजे, बार, मैरिज गार्डन और होटल संचालकों को आचार संहिता के पालन का निर्देश दिया. साथ ही मैरिज गार्डन और डीजे संचालकों को निर्देश दिया गया कि आचार संहिता के दौरान वे शादी पार्टी में डीजे न लगाये.

शादी में न बजेगा डीजे, न होगा धूमधड़ाका, ड्रोन की भी रहेगी पैनी नजर

पुलिस द्वारा शराब ठेका संचालकों को समय और पार्किंग व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए. डीआईजी इरशाद वली ने व्यापारियों से 12 बजे से पूर्व शराब की बिक्री बन्द करने और पार्किंग के लिए सड़क का उपयोग न करने की बात कही. वहीं मैरिज गार्डन और होटल संचालकों को आने वाले मेहमानों का आईडी चेक करने और ड्रोन का उपयोग में सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए.

'चुनावी आचार संहिता से छोटे व्यापारियों की बढ़ी मुश्किल'
डीजे संचालकों का कहना है कि उन्होंने पहले ही कई पार्टियों के आर्डर और एडवांस पैसे ले रखे हैं, साथ ही शादियों के सीजन को देखते हुए लाखों का कर्ज लेकर सामान की खरीदी भी उनके द्वारा कर ली गयी है. अगर ऐसे में डीजे नहीं चलेंगे तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा साथ ही कई लोगों का रोजगार भी खत्म हो जाएगा.

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