बुरहानपुर। नगर पालिक बुरहानपुर सीमाक्षेत्र और ग्राम जैनाबाद, मोहम्मदपुरा और एमागिर्द सीमाक्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन आगामी आदेश तक लगाया गया है. गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं.
बुरहानपुर शहर के कंटेनमेंट एरिया से बाहर से आने वाले होलसेल कपड़ा व्यापारी, थोक कपड़ा व्यापारी और होजरी व्यापारियों को दुकान से माल पैक कर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन कर आपूर्ति करने की अनुमति सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शनिवार के दिन 6 से दोपहर 12 बजे तक दी गई है. इस बीच व्यापारी आधा शटर खोलकर सामान की पैकिंग करेंगे. इस दौरान मास्क के साथ फेस कवर पहनना और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य है.
यदि कोई व्यक्ति प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी, ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा और इस आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.