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गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की दीवार गिरने का मामला: सात लोगों पर FIR के आदेश

2014 में आकाशीय बिजली गिरने के कारण गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की दीवार झुग्गी-झोपड़ियों पर गिर गई थी. इस मामले में निचली अदालत ने सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

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Published : Apr 7, 2021, 8:35 AM IST

Victims Advocate
पीड़ितों के वकील

बुरहानपुर। दौलतपुरा स्थित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बहुचर्चित दीवार गिरने से मौत के मामले में न्यायालय में सुनवाई हुई. अदालत ने सात लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. जुलाई 2014 में तेज आंधी तूफान और बारिश होने के कारण गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की दीवार अचानक झुग्गी-झोपड़ियों पर गिर गई थी. हादसे में सात बच्चों की मौत और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने 70 लाख का मुआवजा राशि देने के दिए आदेश

घटना की शिकायत पीड़ितों ने पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने इस हादसे को आकाशीय बिजली गिरने का हवाला देकर दीवार गिरना बताकर केस दर्ज नहीं किया था. इस बीच हर्जाना के लिए पीड़ितों ने निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में पीड़ितों को 70 लाख का मुआवजा राशि देने के आदेश दिए, जो संबंधित अधिकारियों और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भुगतान भी किए हैं.

सात लोगों के खिलाफ ममाला दर्ज

इस आदेश के आधार पर पीड़ित पक्षों के अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल ने बुरहानपुर की निचली अदालत में जिम्मेदारों के खिलाफ केस दर्ज करने की गुहार लगाई. अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लापरवाही बरतने वाले 7 सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं

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