जबलपुर।बुरहानपुर में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मिले कोरोना फंड घोटाले मामले में पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ को सरकार की तरफ से बताया गया कि मामले की पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है. इस पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं करने के उनके पास साक्ष्य हैं. युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को सरकार के जवाब पर रिज्वाइंडर पेश करने समय प्रदान किया है.
10 करोड़ का फंड :बुरहानपुर निवासी उदय वर्मा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कोरोना काल में जिले के पीड़ित मरीजों के लिए 10 करोड़ रुपये का फंड आवंटन किया गया था. जिले के तत्कालीन कलेक्टर ने फंड के उपयोग की स्वतंत्रता तत्कालीन सीएचएमओ को दी थी. सीएचएमओ ने अपने परिचितों का खाता खुलवा कर उनके नाम पर राशि जारी कर दी. इसके अलावा जो व्यक्ति कोरोना पीड़ित नहीं थे, उनके नाम पर खाते खोलकर उनके नाम पर राशि जारी की गयी. घोटाले उजागर होने पर लालबाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गयी थी.