भोपाल। कोरोनावायरस संक्रमण के चलते दिव्यांग कर्मचारी और अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान छूट देने का आदेश दिया गया है.यह आदेश न्यायालय आयुक्त निशक्तजन मध्य प्रदेश ने दिया है. तक दिव्यांग घर से अपना काम कर सके.
दिव्यांगों को मिलेगा वर्क फ्रॉम होम कोरोना के चलते दी गई छूट
कोरोना महामारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोनावायरस संक्रमण से संभावित मरीजों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है. वर्तमान स्थिति में राज्य एवं जिला स्तर पर आवश्यकता अनुसार लॉकडाउन जारी है. इसके मद्देनजर कोरोनावायरस संक्रमण से दिव्यांग जनों को संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है. इसको देखते हुए न्यायालय आयुक्त निशक्तजन मध्य प्रदेश ने आदेश कर दिव्यांग कर्मचारी और अधिकारियों को काम में छूट देने के आदेश जारी किए गए हैं.
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नियमों के तहत दिया आदेश
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 8 धारा 24 ग एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 5 दो के प्रावधान अनुसार संरक्षण एवं सुरक्षा के तहत दिव्यांग जनों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान है. भारत सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत अधीन कार्यालय में पदस्थ दिव्यांग अधिकारियों कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने में छूट है. जरुरतहोने पर ही उन्हें कार्यालय में बुलाया जाए या घर में रहकर काम करने की सुविधा प्रदान की जाए.
निशक्तजन आयुक्त ने दी राहत
निशक्तजन आयुक्त मध्य प्रदेश संदीप रजक ने यह आदेश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 8 धारा 24 ग एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 5 दो के प्रावधान अनुसार संरक्षण एवं सुरक्षा के तहत दिव्यांग जनों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किए जाने के आधार पर किया है. संक्रमण के चलते दिव्यांग जनों को कार्यालयों में अपने काम करने और आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस आदेश से उन्हें संक्रमण से बचाव के साथ आने जाने की परेशानियों से भी राहत मिल सकेगी.