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कलेक्टर के आदेश का किया उल्लंघन, पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालकों पर किया प्रकरण दर्ज - कोरोना वायरस के प्रकोप से रोकथाम

भोपाल| कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. जिसके तहत कलेक्टर ने आदेश जारी किया गया था कि सार्वजनिक स्थान रेस्टोरेंट के संचालन पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

Violation of collector's order
कलेक्टर के आदेश का किया उल्लंघन

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Published : Mar 22, 2020, 6:42 AM IST

भोपाल| कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. जिसके तहत कलेक्टर ने आदेश जारी किया गया था कि सार्वजनिक स्थान रेस्टोरेंट के संचालन पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए. इसका संचालन आगामी आदेश तक ना करें लेकिन इसके बावजूद भी राजधानी के कई बार और रेस्टोरेंट मालिक लगातार इस आदेश का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने अब इन बार और रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है, यही वजह है कि जिला कलेक्टर के आदेश के बाद थाना एमपी नगर में कई बार और रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है .

उल्लंघन पर कार्रवाई

31 मार्च तक कोरोना वायरस के प्रकोप से रोकथाम के लिए सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थान रेस्टोरेंट के संचालन बंद रहेंगे. लेकिन इसके बावजूद भी राजधानी के कुछ बार संचालक देर रात तक लोगों को रेस्टोरेंट में एकत्रित कर उन्हें सामग्री वितरित कर रहे थे . प्रशासन को मिल रही शिकायत के बाद देर रात एसडीएम एमपी नगर ने सभी स्थानों पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया. शिकायत को सही पाए जाने के बाद इन सभी संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए .

पुलिस ने बताया कि कलेक्टर ने एक दिन पहले ही कोरोना वायरस के प्रकोप की रोकथाम के लिए सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थान रेस्टोरेंट के संचालन पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है. फिर भी भोपाल कलेक्टर के नियमों की परवाह किए बगैर पिक्चर्स बार एण्ड रेस्टोरेंट के मालिकों द्वारा काफी संख्या में लोग एकत्रित कर पार्टी का आयोजन किया गया. संचालकों ने उपेक्षा एवं परिद्वेष पूर्ण कार्य किया गया जिससे आम नागिरकों के जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग कोरोना का संक्रमण फैलना संभावित है . पुलिस थाना एम.पी. नगर ने बार एण्ड रेस्टोरेंट के संचालकगण विनोद कुशवाहा, गौरव शिवहरे, अजय भार्गव, डी.जे. शिबु व अन्य पार्टी आयोजक के विरुद्ध प्रकरण कायम किया है.

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