भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. ये नए नियम 1 जुलाई से देशभर में लागू किए जाएंगे. अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है, इसी के साथ अनलॉक-2 का ऐलान कर दिया गया है. जिसमें कई गतिविधियों में छूट रहेगी, लेकिन पाबंदियों के साथ कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी.
अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी ये मिली छूट-
अनलॉक-2 में सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों की अनुमति दी गई है. इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा. रात्रि कर्फ्यू का समय भी बदला गया है और अब रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इंडस्ट्रियल यूनिट्स, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाईवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कार्गो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए भी रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है.
दुकानों में 5 से ज्यादा लोग जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा. 15 जुलाई से सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट शुरू हो जाएंगे. इसके लिए सरकार की ओर से ओएसपी जारी की जाएगी. वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को इजाजत दी गई है.
ये अब भी रहेंगे बंद-
मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल अभी बंद रहेंगे. वहीं किसी भी बड़े आयोजन को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों, गर्भवती महिला और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है.