भोपाल। राजधानी के नेहरू नगर में बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है. पुलिस से लोग नाखुश नज़र आ रहे हैं और उनमें खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है. इस बीच राज्य मानवाधिकार आयोग ने भोपाल आईजी से जवाब तलब किया है.
भोपाल रेपकांड: राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस से किया जवाब तलब - Bhopal
भोपाल में नेहरू नगर इलाके में बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर राजधानी के लोगों में आक्रोश है. अब राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में पुलिस से कई सवाल पूछे हैं. बताया जा रहा है कि आयोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है.
⦁ भोपाल में हुई बच्ची की दुष्कर्म और हत्या के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं है पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट
⦁ आयोग ने नोटिस जारी करते हुए भोपाल आईजी से पूछा है कि आईपीसी की धारा 166 ( ए ) के तहत अब तक क्या कार्रवाई की गई.
⦁ राज्य मानवाधिकार आयोग ने भोपाल आईजी से चार बिंदुओं पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है .
बता दें कि आईपीसी की धारा 166 (ए) के तहत एफआईआर दर्ज होने में लापरवाही या गलती होने पर ड्यूटी ऑफिसर को जिम्मेदार माना जाता है.