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पत्थरबाजों से निपटने के लिए बनेगा ट्रिब्यूनल, आज फाइनल होगा कानून का मसौदा - भोपाल न्यूज

मध्य प्रदेश में पत्थरबाजों से निपटने के लिए शिवराज सरकार सख्त कानून लाने जा रही है. इसके लिए आज गृह और विधि विभाग के अफसर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए बैठक करने जा रहे हैं.

CM Shivraj
सीएम शिवराज

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Published : Jan 8, 2021, 11:35 AM IST

Updated : Jan 8, 2021, 11:51 AM IST

भोपाल। पिछले दिनों मध्यप्रदेश में मालवा इलाके में पत्थरबाजी की कुछ घटनाएं सामने आई थी. इन घटनाओं के बाद सरकार ने पत्थरबाजी को लेकर कड़ा कानून बनाने का ऐलान किया था. इस कड़ी में आज गृह और विधि विभाग के अफसर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए बैठक करने जा रहे हैं. सूत्रों की मानें तो ऐसी घटनाओं के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाने पर मंथन किया जा सकता है. इसके अलावा सामूहिक पत्थरबाजी को लेकर कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा जाने की तैयारी है.

पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कानून

सीएम ने किया था ऐलान

इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ा कानून बना रहे हैं. प्रस्तावित कानून के तहत उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा दिलायी जाएगी, इससे पहले उन्हें जेल से छूटने नहीं दिया जाएगा. पत्थरबाज हर कहीं पत्थर चला देते हैं, वे जनता में आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं और उसे डराते-धमकाते हैं.

कानून में यह हो सकते हैं प्रावधान
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के चलते पत्थरबाजी को लेकर कड़े कानून बनाने पर गृह एवं विधि विभाग विचार कर रहा है.

  • सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दोषियों से वसूली का प्रावधान किया जा सकता है.
  • सामूहिक और दलीय आधार पर होने वाली पत्थरबाजी की घटनाओं में कड़ी सजा का प्रावधान किया जा सकता है.
  • धर्म की आड़ लेकर और धार्मिक स्थलों पर खड़े होकर इस तरह की घटना को अंजाम देने में संबंधित जगह को भी राजसात करने का प्रावधान किया जा सकता है.
  • पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर अलग से ट्रिब्यूनल गठित किया जा सकता है, जो तय समय सीमा में ऐसे मामलों का निराकरण करेगा.

राम मंदिर निर्माण को लेकर निकलने वाली यात्राओं पर हुआ था पथराव

पिछले दिनों मध्यप्रदेश के मालवा इलाके उज्जैन, इंदौर और मंदसौर में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जन-जागरण के लिए जुलूस और वाहन रैली निकाली गई थी. रैली में पथराव की घटना हुई थी. हालांकि शासन द्वारा इसमें कड़ी कार्रवाई की गई है.

Last Updated : Jan 8, 2021, 11:51 AM IST

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