भोपाल। राजधानी भोपाल में गंदगी फैलाने या खुले में शौच करने पर एक हजार रुपए का स्पॉट फाइन देना होगा. नगर निगम ने नई दरें घोषित कर दी है. नियम 2016 का उल्लंघन करने वालों पर यह कार्रवाई की जाएगी.
नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि आदेश अनुसार खुले में स्नान, खुले में शौच, कचरा फैलाना, सार्वजनिक स्थलों पर पर थूकना, खुले में बर्तन कपड़े धोने वालों से अब एक हजार का स्पॉट फाइन वसूला जाएगा. स्पॉट फाइन की दरें निर्धारित होने के बाद अब निगमकर्मी ज्यादा स्पॉट फाइन वसूल नहीं कर सकेंगे. यह भी देखने में आया था कि नगर निगम के कर्मचारी स्पॉट फाइन के नाम पर 100 से 10 हजार तक का चालान बना चुके हैं.
नियम तोड़ने पर 500 से हजार रुपए का जुर्माना
गीला सूखा कचरा अलग नहीं रखने वालों पर 500 रुपए जुर्माना, दुकानदारों द्वारा ऐसा नहीं करने पर एक हजार का जुर्माना, निर्माण सामग्री को सड़क पर फेंकने वालों पर दो हजार का जुर्माना, सूखे कचरे का प्रथकीकरण कर प्रदाय ना करने पर 500, उद्यान एवं हरित कचरे को नहीं देने वाले और खुले में डालने वाले को 500, खुले में कचरा जलाने पर 500 रुपए, थोक उत्पादक द्वारा ऐसा करने पर एक हजार का जुर्माना निर्धारित किया गया है.
कार्यक्रम से पहले अनुमति जरूरी
बिना डस्टबिन व्यवसाय करने वाले ठेला, फेरी वालों पर 750, ठेला, फेरी द्वारा गीला सूखा अलग-अलग कचरा नहीं देने पर 750, गली की सफाई ना रखने वाले पर हजार, पालतू जानवरों द्वारा गंदगी करने पर 500 रुपए जुर्माना होगा. सार्वजनिक स्थल पर समारोह आयोजित करने से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा और समारोह के चार घंटे पहले सफाई न करने पर क्षेत्रफल और कचरा के संभावित मात्रा के आधार पर निर्धारित स्वच्छता फीस राजसात करने के भी आदेश दिए हैं.