भोपाल। एमपी मे पंचायत चुनाव निरस्त करने वाले अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद अब पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन कराने का नोटिफिकेशन जारी (Shivraj government again issued notification to bring ordinance) किया गया है, यानि अब पंचायतों का परिसीमन नए सिरे से किया जाएगा. साथ ही जनपद और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और वार्ड का विभाजन भी नए सिरे से किया जाएगा. इसके लिए शिवराज सरकार ने एक बार फिर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन (द्वितीय) अध्यादेश जारी किया है.
OBC Reservation: SC के आदेश के बाद मैदान में शिवराज सरकार, जुटाई जा रही ओबीसी वोटर्स की जानकारी
निरस्त हो गया पिछला परिसीमन
राज्यपाल मंगुभाई पटेल की अनुमति मिलने के बाद विधि एवं विधायी विभाग ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें अधिनियम की धारा 10 में यह प्रविधान किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा परिसीमन (new delimitation of panchayats in MP) के 18 माह तक यदि चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तो वह निरस्त समझा जाएगा.
नए परिसीमन पर होगा पंचायत चुनाव
इसके मायने ये है कि वर्ष 2019 में कमलनाथ सरकार के समय पंचायतों का जो परिसीमन हुआ था, वह निरस्त हो गया है क्योंकि 18 माह से अधिक समय बीत चुका है. अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नए अध्यादेश के अनुसार नए सिरे से ग्राम पंचायत या उसके वार्डों, जनपद पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या विभाजन किया जाएगा.