भोपाल।सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप से कमलनाथ का नाम हटाने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने कहा कि किसी का नाम स्टार प्रचारक की सूची से हटाना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है
दरअसल, 30 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था. कमलनाथ पर की गई इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे. कमलनाथ पर कार्रवाई का चुनाव आयोग ने जो आधार बताया है, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. कमलनाथ पर जिन बयानों को लेकर कार्रवाई की गई है. उस बयान पर पहले कमलनाथ को हिदायत दी गई थी कि वह इस तरह के बयान ना दें. लेकिन उसके 4 दिन बाद कमलनाथ पर उन बयानों को आधार बनाते हुए कार्रवाई की गई.
कमलनाथ इमरती देवी पर दिए गए बयान के बाद से लगातार चर्चा में बने हुए हैं. कमलनाथ के बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी. चुनाव आयोग में शिकायत के बाद प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट को आधार बनाया था. वहीं कांग्रेस ने कहा था कि बिना नोटिस दिए स्टार प्रचारक का दर्जा छीनना पूरी तरह से गलत है.
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने की कही थी बात
चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं. क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में कमलनाथ इस तरह से बयान और भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वो काफी निंदनीय है.
पढ़ें:कमलनाथ को स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटाने का मामला: सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस
बीजेपी ने किया था चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सवाल खड़े किए थे. विवेक तन्खा ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि वे कोर्ट में फ्रीडम आफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लेकर मुद्दे को रखेंगे. विवेक तन्खा के कहा था कि स्टार प्रचारक कौन होगा, ये पार्टी तय करती है और इलेक्शन कमिशन उसमें निर्णय नहीं ले सकता है.