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कमलनाथ कैबिनेट का बड़ा फैसला, भू-राजस्व संहिता में संशोधन को मंजूरी, नहीं हटाए जाएंगे अतिथि विद्वान

कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में भू-राजस्व संहिता की धारा-244 में बदलाव लेने के निर्णय पर मुहर लगा दी है. इसके तहत अब गरीबों को जमीन के पट्टे के साथ जमीन का अधिकार भी दिया जाएगा. साथ ही अतिथि विद्वानों की जिस तरह की योग्यता होगी उस पद पर उन्हें नियुक्त किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में लहार में नगर परिषद की जगह नगर पालिका बनाए जाने को मंजूरी दे दी है.

Kamal Nath government's decision
कमलनाथ सरकार का फैसला

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Published : Dec 18, 2019, 2:15 PM IST

भोपाल। कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में भू- राजस्व संहिता की धारा-244 में बदलाव निर्णय पर मुहर लगा दी है. जमीन के पट्टे के साथ अब जमीन का अधिकार भी दिया जाएगा. ताकि पट्टा धारक जमीन पर लोन ले सके. सरकार के इस फैसले का ग्रामीण इलाकों में पट्टा पाने वालों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा. इसके साथ कमलनाथ सरकार ने 23 हजार करोड़ के अनुपूरक बजट पर भी अपनी मंजूरी दे दी है.

कमलनाथ सरकार का फैसला

विधानसभा में करीब एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की गई. कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया की स्व.सहायता समूह अब 25 लाख तक का लोन ले सकेंगे. बैठक में भूृ-राजस्व संहिता की धारा-244 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. वहीं पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे अतिथि शिक्षकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन करने का फैसला किया गया.

कमेटी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर फैसला करेगी. उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि अतिथि विद्वानों की सेवा को पूरी तरह से जारी रखा जाएगा और किसी भी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पीएसी के तहत रिक्रूटमेंट नहीं किया जाएगा. अतिथि विद्वानों की जिस तरह की योग्यता होगी उस पद पर उन्हें नियुक्त किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में लहार में नगर परिषद की जगह नगर पालिका बनाए जाने को मंजूरी दे दी है. वही जबलपुर में शहर के अंदर विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा.

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