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एसिड अटैक के दोषी को 10 साल कारावास की सजा - Pushpa Nagar Petrol Pump

दो भाईयों पर 2016 में एसिड अटैक करने वाले दोषी को जिला न्यायालय ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

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एसिड अटैक करने वाले आरोपी को दस साल की सजा सुनाई गई

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Published : Jan 18, 2020, 8:12 AM IST

Updated : Jan 18, 2020, 10:48 AM IST

भोपाल। जिला न्यायालय ने एसिड अटैक करने में दोषी पाए जाने पर अज्जू नाई उर्फ अजीज अली को 10 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है. लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

यह मामला 2016 से न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था, जिसमें न्यायाधीश ने दोषी को सजा सुनाई है. जिला अभियोजन कार्यालय मीडिया सेल प्रभारी योगेश तिवारी ने बताया कि 1 मई 2016 को रात में पुष्पा नगर पेट्रोल पंप के पीछे अज्जू नाई उर्फ अजीज अली ने सलमान अहमद और उसके भाई फरहान के चेहरे पर एसिड फेंका था. जिसकी वजह से वे गंभीर रूप से झुलस गए थे. इसके अलावा अज्जू ने दोनों ही फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी थी. जिसके बाद इस मामले में फरियादी ने ऐशबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. बता दें कि दोषी फरियादी के पड़ोस में रहता था.

एसिड अटैक करने वाले दोषी को दस साल की सजा सुनाई गई

इस मामले में पुलिस ने घटनास्थल से एसिड लगी हुई मिट्टी, एसिड लगा हुआ प्लास्टिक का मग, एसिड लगी हुई दीवार की मिट्टी और एसिड अटैक से झुलसे पीड़ितों के कपड़े जब्त किए थे, जिन्हें परीक्षण के लिए भेजा गया था. रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी. इस मामले में पुलिस ने फोटोग्राफ भी पेश किए.

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीएम उपाध्याय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर आरोपी अज्जू नाई उर्फ अजीज अली को दोषी पाते हुआ सजा सुनाई है. आरोपी पर धारा 326 ए भारतीय दंड विधान में दस साल के कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड लगाया है. वहीं धारा 506 बी भारतीय दंड विधान में दो साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थ दंड, धारा 294 भारतीय दंड विधान में तीन माह का सश्रम कारावास और 200 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

Last Updated : Jan 18, 2020, 10:48 AM IST

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