भोपाल।कोरोना काल के बाद एक बार फिर से 'शत्रु सम्पत्ति' का जिन्न बाहर आ गया है. राजधानी भोपाल में 'शत्रु सम्पत्ति' को लेकर सरकार सख्त हो गई है. नवाबों की नगरी भोपाल में कुछ प्रॉपर्टी को लेकर लगातार विवाद चला आ रहा है, जो अभी तक हल नहीं हो पाया. 2015 में जब से केंद्र ने 'शत्रु सम्पत्ति' एक्ट लागू किया है, तब से शत्रु संपत्ति की संख्या कम-बढ़ जरूर हो जाती है, लेकिन हल नहीं निकल रहा है. (taimur ali khan thousand crore property owner) (kareen kapoor saif ali khan property news)
नानी की हवेली के नामांतरण पर रोक नानी की हवेली के नामांतरण पर रोक :एक बार फिर से 'शत्रु सम्पत्ति' को लेकर नानी की हवेली के नामांतरण पर रोक के साथ ही अन्य दो दर्जन प्रॉपर्टीज भी इसी विवाद में हैं. शत्रु संपत्ति कार्यालय मुंबई की टीम 24 अन्य प्रॉपर्टी का रिकार्ड जांचने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी. पहली बार राजधानी में किसी प्रॉपर्टी के नामांतरण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. बीडीए कॉलोनी की जमीन सहित कुछ अन्य प्रॉपर्टी भी जांच की जद में आ सकती हैं. करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे तैमूर को 5000 करोड़ रुपए की सम्पत्ति का वारिस बताया जा रहा है. लेकिन 'शत्रु सम्पत्ति' विवाद के चलते उन्हें इसकी फूटी कौड़ी भी नसीब होगी, इस पर संशय बना हुआ है. सैफ के केस के बाद देश में मौजूद 9000 से ज्यादा शत्रु सम्पत्तियां सुर्खियों में हैं.
शहर की ये प्रापर्टी जद में हैं :कोहेफिजा में 1.953 हेक्टेयर, न्यू कॉलोनी क्वाटर्स में 6.165 हेक्टेयर, सर्वेंट क्वाटर खानूगाव में 0.450 हेक्टेयर, फर्राश खाना में 0.546 हेक्टेयर, सब पोस्ट ऑफिस में 1.311 हेक्टेयर, रूम्स नियर डिस्पेंसरी में 8.165 हेक्टेयर, पुलिस गार्ड रूम में 8. 165 हेक्टेयर, इंजीनियरिंग स्टोर गवर्मेंट डिस्पेंसरी में 8.165 हेक्टेयर, सरकारी स्कूल में 0.546 हेक्टेयर. ये प्रॉपर्टी 'शत्रु सम्पत्ति' विवाद में हैं.
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क्या है 'शत्रु सम्पत्ति' :पाकिस्तान और चीन को भारत का शत्रु देश माना जाता है. भारत का इन दोनों देशों से युद्ध होने के दौरान भारत के जो लोग दुश्मन यानी शत्रु देशों में जाकर बस गए और वहां की नागरिकता भी हासिल कर ली, उनकी संपत्तियों को भारत सरकार ने अपने अधीन करने के लिए पहले डिफेंस एक्ट का सहारा लिया. उसके बाद वर्ष 1967 में पूर्ण रूप से एनीमी प्रॉपर्टी एक्ट यानी शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया गया. इस कानून में दुश्मन मुल्क में जाकर बसने वाले भारतीय नागरिकों की संपत्तियों को शत्रु संपत्तियां घोषित करने का प्रावधान है. वर्ष 2015 में केंद्र की एनडीए सरकार ने इस कानून में संशोधन करके यह प्रावधान भी किया है कि दुश्मन मुल्क में जाकर बसने वाले लोगों की संपत्तियों पर वसीयत का कानून भी प्रभावशील नहीं होगा. (shatru sampatti vivad Bhopal) (Saif Ali Khan Property Bhopal) (Nani ki Haveli renaming Ban)