मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

MCU के पूर्व कुलपति की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने EOW से किया जवाब तलब, दो सप्ताह का दिया वक्त

बीके कुठियाला जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने EOW से जवाब मांगा है. इसके लिए कोर्ट ने EOW को दो सप्ताह का समय दिया है.

EOW

By

Published : Aug 5, 2019, 9:42 PM IST

भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने EOW से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले में फंसे बीके कुठियाला ने भोपाल जिला अदालत और जबलपुर हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

बीके कुठियाला जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने EOW से जवाब मांगा

कुठियाला की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह की मोहलत दी है, साथ ही EOW को नोटिस भेजकर मामले में जवाब मांगा है. अब EOW की टीम जवाब तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी. जिसमें कुठियाला की आर्थिक अनियमितता से संबंधित सबूत भी पेश किए जाएंगे. साथ ही भोपाल जिला अदालत और जबलपुर हाईकोर्ट के निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे.

बीके कुठियाला के खिलाफ EOW ने आर्थिक अनियमितता और फर्जी नियुक्ति मामले में FIR दर्ज की है और भोपाल जिला अदालत बीके कुठियाला को फरार भी घोषित कर चुकी है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details