मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

प्रह्लाद लोधी को बड़ी राहत, कांग्रेस ने कहा - सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि - Supreme Court dismisses MP government's petition

बीजेपी के पन्ना जिले के पवई विधायक प्रह्लाद लोधी की 2 साल की सजा रोक पर हाईकोर्ट के स्टे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की लगाई याचिका को खारिज कर दी है. जिस पर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बात कही है.

Supreme court dismisses MP government's plea in Prahlad Lodhi case
उपाध्यक्ष अभय दुबे का बयान

By

Published : Dec 6, 2019, 2:50 PM IST

Updated : Dec 6, 2019, 3:25 PM IST

भोपाल। बीजेपी के पन्ना जिले के पवई विधायक प्रह्लाद लोधी को 2 साल की सजा होने पर मप्र विधानसभा में उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ प्रह्लाद लोधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर 7 जनवरी 2020 तक का स्टे दे दिया था.

उपाध्यक्ष अभय दुबे का बयान

इस पर मध्यप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस पर कांग्रेस का कहना है कि फैसले की प्रतिलिपि मिलने के बाद ही इस मामले पर टिप्पणी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे मानेगे.

इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे का कहना है कि हमने अभी सर्वोच्च अदालत का फैसला नहीं देखा है. जो भी सर्वोच्च अदालत का फैसला होगा वो हमारे लिए शिरोधार्य है. इसमें सर्वोच्च अदालत अब जो फैसला देगी वह हम लोगों को स्वीकार होगा.

Last Updated : Dec 6, 2019, 3:25 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details