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रिटायर्ड SDO सुरेश उपाध्याय की 18 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला - जबलपुर न्यूज

विशेष न्यायालय ने ईओडब्ल्यू को जबलपुर के पीएचई विभाग के रिटायर्ड एसडीओ सुरेश उपाध्याय की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं.

ईओडब्ल्यू

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Published : Aug 3, 2019, 7:45 PM IST

भोपाल। विशेष न्यायालय ने ईओडब्ल्यू को पीएचई विभाग के रिटायर्ड एसडीओ सुरेश उपाध्याय की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं. ईओडब्ल्यू की टीम सुरेश उपाध्याय की करीब 18 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करेगी.


ईओडब्ल्यू की टीम ने 25 जुलाई को पीएचई विभाग के रिटायर्ड एसडीओ सुरेश उपाध्याय के जबलपुर स्थित निवास पर छापामार कार्रवाई की थी. इस दौरान ईओडब्ल्यू की टीम को 78 जमीनों के दस्तावेज मिले थे. इसके साथ ही सुरेश उपाध्याय, पत्नी अनुराधा उपाध्याय और बेटे सचिन उपाध्याय के नाम पर कुल 62 रजिस्ट्रीयां भी मिली थी.

रिटायर्ड एसडीओ की संपत्त होगी कुर्क


ईओडब्ल्यू को कुल 300 एकड़ जमीन के कागजात मिले थे. इसके अलावा सुरेश उपाध्याय के पास चार वाहन भी मिले. जिसकी कीमत करीब 55 लाख रुपये है. वहीं 44 लाख रुपए के जेवरात भी बरामद किए गए थे. इस तरह कुल 8 करोड़ 78 लाख 90 हजार रुपए की अघोषित संपत्ति सुरेश उपाध्याय के पास मिली थी. वहीं बेटे सचिन उपाध्याय के नाम पर कुल 257 प्लॉट के कागज भी मिले हैं. इन सबको मिलाकर करीब 18 करोड़ की संपत्ति सुरेश उपाध्याय के पास मिली है.


आय से अधिक संपत्ति मिलने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने जबलपुर स्पेशल कोर्ट में सुरेश उपाध्याय की संपत्ति कुर्क करने के लिए आवेदन लगाया था. जिस पर विशेष न्यायालय ने मंजूरी दे दी है. अब सुरेश उपाध्याय, पत्नी और बेटे की कुल 18 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा रही है. बताया जा रहा है कि सुरेश उपाध्याय जब से नौकरी कर रहे हैं, तब से अब तक उनके पास केवल 55 लाख रुपए की ही संपत्ति होनी चाहिए थी. लेकिन इससे कई ज्यादा संपत्ति सुरेश उपाध्याय के पास मिली है.

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