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कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश, नंबरों के आधार पर खुलेंगी दुकानें

भोपाल में दुकानें खुलने के बाद लोगों की भीड़ बाजारों में देखने को मिली. जिसके बाद कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है. जहां भोपाल में दुकानें अब नंबरों की तर्ज पर खुला करेंगी.

Shops will open in Bhopal on the basis of numbers
कलेक्टर ने जारी किया आदेश, नंबरों के हिसाब से खुलेंगी दुकानें

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Published : Jun 3, 2020, 8:00 PM IST

Updated : Jun 3, 2020, 10:52 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामले काफी ज्यादा है. जिसे रेड जोन में रखा गया था. लेकिन लॉकडाउन के पांचवे चरण में प्रशासन ने भोपाल को काफी रियायत दी है. जिसमें बाजारों को खोला गया है, लेकिन इस रियायत का लोग फायदा उठा रहे हैं और बाजारों में उम्मीद से ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है. लोग लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, जिसने प्रशासन के हाथ पैर फुला दिए हैं. वहीं बाजारों में बढ़ती भीड़ को कम करने के उद्देश्य से कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने नया आदेश जारी किया है.

कलेक्टर ने जारी किया आदेश, नंबरों के हिसाब से खुलेंगी दुकानें

भोपाल में धारा 144 के तहत आदेश में संशोधन करते हुए भोपाल के शहरी क्षेत्र में दुकानों को नंबर के आधार पर आदेश जारी किए हैं. सभी दुकानों पर अलग-अलग जैसे 1,2,3 नंबर अंकित किए जाएंगे, एक नंबर अंकित की हुई दुकान सोमवार और मंगलवार को खुला करेंगी, दो नंबर अंकित की हुई दुकान बुधवार और गुरूवार. वहीं तीन नंबर अंकित की हुई दुकानों को शुक्रवार और शनिवार को खोला जाएगा.

रविवार को दुकानों को बंद रखा जाएगा. यह आदेश ऐसे सभी मार्केट के लिए है जहां 10 या 10 से ज्यादा दुकानें हैं. वहां पर यह नियम लागू किया जाएगा. सभी दुकानों पर यह नंबर नगर निगम अंकित करेगा, वहीं जब तक दुकानों में नंबर नहीं लिख दिए जाते तब तक पहले जारी किए गए आदेश के मुताबिक ही दुकानें खोली जाएंगी. वहीं स्टैंड अलोन दुकानें, रहवासी परिसर में स्थित दुकानें, राज्य शासन से लाइसेंस प्राप्त दुकानें, सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी.

Last Updated : Jun 3, 2020, 10:52 PM IST

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