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गृह विभाग की नई गाइडलाइन: शाॅपिंग माॅल, जिम, स्टेडियम खुले, टाॅकीज- आयोजनों पर रोक

राज्य शासन ने शाॅपिंग माॅल, जिम, फिटनेस सेंटर 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने के निर्देश दिए हैं. गृह विभाग ने 16 जून से 30 जून तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है.

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गृह विभाग

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Published : Jun 15, 2021, 9:46 PM IST

Updated : Jun 16, 2021, 7:06 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने के चलते राज्य सरकार ने छूट का दायरा और बढ़ा दिया है. राज्य शासन ने शाॅपिंग माॅल, जिम, फिटनेस सेंटर 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने के निर्देश दिए हैं. गृह विभाग ने 16 जून से 30 जून तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डाॅ. राजेश राजौरा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थल खुल सकेंगे, लेकिन एक समय में 6 से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं रहेंगे. स्कूल, काॅलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगे.

सीएम शिवराज सिंह

नई गाइडलाइन में इसके लिए रहेगी छूट

सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे, लेकिन एक समय में 6 से ज्यादा लोग माजूद नहीं रहेंगे. उपस्थित रहने वालों को कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन करना होगा.

सभी सरकारी, अर्द्धशासकीय, निगम मंडल कार्यालय 100 फीसदी अधिकारियों -कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे.

जिम, फिटनेस सेंटर रात 8 बजे तक 50 फीसदी क्षमता पर कोविड प्रोटोकाॅल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे.

सभी खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन खेल आयोजनों में दर्शक नहीं होंगे.

सभी रेस्टोरेंट एबं क्लब 50 फीसदी कैपेसिटी से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। सभी होटल और लाॅज पूर्व क्षमता से खुल सकेंगे.

विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की मौजूदगी की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन आयोजकों को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची पूर्व में देना होगी.

इस पर रहेगी रोक जारी

सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक आयोजन, मेलों पर प्रतिबंध रहेगा.

स्कूल, काॅलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.

सभी सिनेमाघर, थिएटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे.

पूरे प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से 6 बजे तक नाइट कफ्र्यू जारी रहेगा. साथ ही रविवार जनता कफ्र्यू रहेगा, जो शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा.

Last Updated : Jun 16, 2021, 7:06 AM IST

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