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बिना वैक्सीनेशन के अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान नहीं खोल सकेंगे दुकान - shop will not be able to open without vaccination

खाद्य एवं प्रभारी बिसाहू लाल मंत्री सिंह ने अनूपपुर, शहडोल और सीधी कलेक्टर को निर्देश है कि ऐसे लोगों का चालान बनाया जाएं जो वैक्सीन लगवाए बिना अपनी दुकान खोलते हैं अथवा ग्राहक सामान खरीदते पाए जाते हैं.

shop will not be able to open without vaccination
बिना वैक्सीनेशन नहीं खोल सकेंगे दुकान

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Published : May 30, 2021, 9:18 PM IST

भोपाल। अनलॉक के दौरान बिना वैक्सिनेशन के दुकानदार ना तो दुकान खोल सकेंगे और ना ही ग्राहक सामान खरीद सकेंगे. कोविड-19 प्रभारी खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह रविवार को शहडोल, सीधी और अनूपपुर के क्राइसिस मैनिजमेंट कमेटी के सदस्यों और अधिकारियों के साथ वर्चुअल चर्चा कर रहे थे. उन्होंने कलेक्टर को स्पष्ट हिदायत दी कि ऐसे लोगों का चालान बनाया जाएं जो वैक्सीन लगवाए बिना अपनी दुकान खोलते हैं अथवा ग्राहक सामान खरीदते पाए जाते हैं.

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खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अनलॉक के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को लागू करने के संबंध में शहडोल, सीधी और अनूपपुर के क्राइसिस मैनिजमेंट कमेटी के सदस्यों और अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे. मंत्री ने कहा कि ऐसे गांव और पंचायत जहां 5 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं, वहां लॉकडाउन में ठील नहीं दी जाए. अनूपपुर, सीधी और शहडोल कलेक्टर राज्य शासन द्वारा अनलॉक के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों से क्राइसिस कमेटी के सदस्यों और अधिकारियों को अवगत करा रहे थे. खाद्य मंत्री ने कलेक्टर से कहा कि अनलॉक के संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों की लिखित राय अथवा सुझाव प्राप्त करें, उसके बाद अपनी टीप के साथ राज्य शासन को प्रस्तुत करें. जिनके आधार पर अनलॉक के संबंध में निर्णय लिया जाएगा.

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