भोपाल। पन्ना जिले के पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि न्याय के मंदिर से हमें न्याय मिला है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर गलत निर्णय लेने का आरोप लगाया है. शिवराज सिंह का कहना है पार्टी के दबाव में आकर विधानसभा अध्यक्ष ने जल्दबाजी में गलत निर्णय लिया था.
जल्दबाजी में विधानसभा अध्यक्ष ने लिया गलत निर्णय, हाईकोर्ट से मिला न्यायः शिवराज सिंह - भोपाल न्यूज
तहसीलदार से मारपीट के मामले में बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को हुई सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
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पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि अध्यक्ष अपनी कुर्सी की गरिमा पर आंच नहीं आने देंगे और प्रहलाद लोधी की सदस्यता बरकरार रखेंगे. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने विधायक लोधी को कोर्ट जाने तक का समय नहीं दिया, जबकि न्यायालय ने उन्हें 12 दिन का समय दिया था.
बता दें, तहसीलदार से मारपीट के मामले में पवई विधायक प्रहलाद लोधी को विशेष कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसे लोधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने लोधी को राहत देते हुए सजा पर 7 जनवरी 2020 तक लिए रोक लगा दी है.