भोपाल। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ी है और सरकार खुद इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहती है. वहीं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए बिजली की दरें अलग से निर्धारित की हैं. इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वालों को शासन की समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वाहन चार्जिंग स्टेशनों पर अलग से बिजली कनेक्शन लेने का नियम लागू किया गया है.
सख्त कार्रवाई की चेतावनी :इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं को कृषि प्रयोजन से दिए गए बिजली कनेक्शन या अन्य प्रयोजन से दिए गए बिजली कनेक्शन का वाहन चार्ज करने के लिए उपयोग करने पर विद्युत अधिनियम के तहत ई रिक्शा वाहन संबंधी उपकरणों को जप्त कर लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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तत्काल कलेक्शन मिलेगा :इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए तत्काल कलेक्शन मिलेगा. ऊर्जा विभाग के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग संबंधी संबंधित निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले लोगों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर मीटर के माध्यम से ही विद्युत का उपयोग करना होगा, ऐसे व्यक्ति जो मीटर को बाईपास पर या बिजली चोरी कर इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करते हुए पकड़े जाते हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि वहां चार्जिंग के लिए कनेक्शन तत्काल दिए जाएंगे. (Separate connection for e vehicle charging) ( news rules for e vehicle charging in MP) (Electricity rates fixed for e vehicle)