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जाति के आधार पर कंपनी गठन का निकला आदेश, विवाद के बाद हुआ निरस्त

एआईजी (AIG) मनोज कुमार सिंह ने 7 जून को एक आदेश बालाघाट और मंडला के पुलिस अधीक्षक के अलावा 35वीं और 36वीं बटालियन के कमांडेंट को भेजा था. इसमें विवाद होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश निरस्त कर दिया.

Police Headquarters Office
पुलिस मुख्यालय ऑफिस

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Published : Jun 11, 2021, 2:11 PM IST

भोपाल। पुलिस मुख्यालय का एक आदेश पूरे महकमे के लिए चिंता का सबब बन गया. आदेश से विवाद की स्थिति पैदा हो गई. खबर जाहिर हुई तो तुरंत इसे रद्द कर दिया गया. पुलिस मुख्यालय में योजना शाखा के एआईजी (AIG) मनोज कुमार सिंह ने एससी (sc), एसटी (ST) और महिलाओं के लिए अलग कंपनी गठित करने के संबंध को लेकर बालाघाट और मंडला की पुलिस अधीक्षकों सहित सेनानियों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी. हालांकि, आदेश को लेकर विवाद होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश निरस्त कर दिया.

35वीं बटालियन के 18 जुआरी जवानों को कमांडेंट ने किया निलंबित

जून में भेजा था आदेश
योजना शाखा के एआईजी (AIG) मनोज कुमार सिंह ने 7 जून को एक आदेश बालाघाट और मंडला के पुलिस अधीक्षक के अलावा 35वीं और 36वीं बटालियन के कमांडेंट को भेजा था. इसमें एसटी (ST), एससी (SC) और महिलाओं की जानकारी मांगी गई थी. इसके लिए जिले में कुल आबादी और इसमें एससी (SC), एसटी (ST) वर्ग के प्रतिशत के बारे में पूछा गया था. साथ ही मौजूदा समय में इस वर्ग का कितना बल है यह भी पूछा गया था. इसमें लिखा गया था कि एससी, एसटी और महिलाओं के लिए अलग कंपनियां गठित की जानी है. हालांकि आदेश को लेकर विवाद होने पर इसे निरस्त कर दिया गया.

फजीहत हुए तो सर बोले- टाइपिंग मिस्टेक से हुई गड़बड़ी

एआईजी (AIG) मनोज कुमार सिंह के मुताबिक, टाइपिंग मिस्टेक होने से अलग कंपनी का आदेश जारी हो गया, जबकि यह एससी, एसटी और महिलाओं के कल्याण के लिए जानकारी मंगाई जा रही थी.

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