भोपाल। तीन जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में धारा 144 लग गई है. चुनाव के मद्देनजर ये कदम उठाया गया. इसके तहत सांप्रदायिक व आपत्तिजनक नारे लगाने आतिशबाजी व लाउडस्पीकर के उपयोग विनियमित करने एवं अस्त्र शास्त्र के प्रदर्शन को प्रतिबंधित होंगे.
भोपाल कलेक्टर ने जारी किया आदेश :आदेश में धारा 144 के प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति भले ही वो लाइसेंसधारी हथियार क्यों ना हो, सार्वजनिक स्थान पर हथियार साथ में नहीं रखेगा और ना ही उनका प्रदर्शन करेगा. लाइसेंसी हथियार नियम के अनुसार थाने में जमा करेगा. सोशल मीडिया पर यदि आपने भड़काऊ पोस्ट लाइक भी की तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए ग्रुप एडमिन को जिम्मेदार माना जाएगा जिम्मेदार.