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एक साल तक प्रायवेट स्कूल नहीं बढ़ा पाएंगे फीस, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश - एमपी न्यूज

शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि, लॉकडाउन में ना तो शिक्षकों का वेतन कटेगा और ना ही अगले साल फीस वृद्धि होगी. यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल में लागू होगा.

School Education Department has ordered not to increase the fees of government and private schools
स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

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Published : Apr 25, 2020, 2:46 PM IST

भोपाल।कोरोना वायरस के चलते स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है. शिक्षा विभाग ने आदेश में कहा है कि लॉकडाउन में ना तो शिक्षकों का वेतन कटेगा और ना ही अगले साल फीस वृद्धि होगी. यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल में लागू होगा.

स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश,

कोरोना वायरस के चलते देश में संपूर्ण लॉकडाउन है. शैक्षणिक संस्थान बंद होने की वजह से प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है. वहीं सरकारी स्कूल भी ऑनलाइन कक्षाएं लगा रहे हैं. प्राइवेट स्कूलों की यह शिकायतें आ रही थीं कि, ऑनलाइन स्टडी के चलते प्राइवेट स्कूल फीस की मांग कर रहे हैं. साथ ही कई प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है.

आदेश की कॉपी

ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आदेश जारी हुआ है कि, लॉकडाउन के चलते किसी भी शिक्षकों का वेतन नहीं काटा जाएगा और ना ही अगले साल फीस वृद्धि होगी. आदेश के अनुसार सत्र 2020- 21 के लिए आगामी आदेश तक प्राइवेट स्कूलों कोई शुल्क वृद्धि नहीं की जाएगी. इसके अलावा पालकों को फीस की एकमुश्त अदायगी के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. निजी स्कूलों द्वारा पलकों की सुविधा अनुसार मासिक रूप से और न्यूनतम 4 किस्तों में फीस ली जा सकेगी. फीस जमा ना किए जाने के कारण, किसी छात्र का नाम स्कूलों से नहीं काटा जाएगा.

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