श्रमिक कल्याण बोर्ड फंड के डाइवर्जन पर SC का MP सरकार को नोटिस - श्रमिक कल्याण बोर्ड फंड डाइवर्जन SC नोटिस
श्रमिक कल्याण बोर्ड के फंड को क्या दूसरी कल्याणकारी योजनाओं में डाइवर्ट किया जा सकता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और श्रमिक कल्याण बोर्ड को नोटिस देकर जवाब मांगा है
सुप्रीम कोर्ट ने श्रमिक कल्याण बोर्ड के फंड को अन्य कल्याणकारी योजनाओं में लगाने के बारे में मध्य प्रदेश के श्रमिक कल्याण बोर्ड को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मध्य प्रदेश श्रमिक कल्याण बोर्ड से उनका पक्ष जानना चाहता है. कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार से शपथ पत्र मांगा है, कि क्या कानून के मुताबिक फंड का इस तरह से अन्य कल्याणकारी योजनाओं में ट्रांसफर हो सकता है. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे प्रवासी मजदूरों के लिए फंड की जरूरत है. लेकिन केन्द्र सरकार ने राज्य के इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी. सभी पक्षों का जवाब आने के बाद कोर्ट इस मामले में फिर सुनवाई करेगा.