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BJP MLA राहुल लोधी को SC ने दिया सशर्त स्टे, हाई कोर्ट ने विधानसभा की सदस्यता शून्य की थी - हाई कोर्ट ने सदस्यता शून्य की थी

टीकमगढ़ जिले की खरगापुर से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी (BJP MLA Rahul Lodhi) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त स्टे (SC conditional stay to BJP MLA) दिया है. कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने राहुल लोधी की सदस्यता शून्य की थी. खरगापुर की पूर्व कांग्रेस एमएलए चंदा रानी गौर की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राहुल लोधी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया था.

SC conditional stay to BJP MLA
BJP MLA राहुल लोधी को SC ने दिया सशर्त स्टे

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Published : Dec 16, 2022, 3:22 PM IST

जबलपुर।कुछ दिन पहले हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने टीकमगढ़ जिला के खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी (MLA Rahul Singh Lodhi) का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया था. आदेश की प्रति मध्य प्रदेश राज्य निवार्चन आयोग व भारत निर्वाचन आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए थे. निर्वाचन शून्य होने के साथ लोधी को मिल रहे विधायक संबंधी सभी लाभ रोके जाने के भी निर्देश दिए गए थे.

सुप्रीम कोर्ट की ये है शर्त : इस मामले को लेकर राहुल लोधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. शर्त के अनुसार राहुल लोधी को विधानसभा में किसी भी प्रकार की वोटिंग का अधिकार नहीं होगा. अविश्वास प्रस्ताव में भी वोट नहीं दे सकेंगे. बता दें कि पूर्व में हाई कोर्ट द्वारा लोधी पर लगाए गए 10 हजार रुपये जुर्माने की राशि भी चंदा सिंह गौर को भुगतान न किए जाने का भी आरोप था. राहुल सिंह लोधी ने नामांकन फॉर्म में जानकारी छुपाई थी. यह आरोप 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर पराजित प्रत्याशी रहीं चंदा सिंह गौर ने लगाया था.

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हाई कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी :हाई कोर्ट ने सभी तर्क सुनने के बाद अपने आदेश में निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियमों के दायरे से बाहर जाकर नामांकन मंजूर करने को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी. इस रवैये को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-134 का उल्लंघन निरूपित किया था.

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