जबलपुर।कुछ दिन पहले हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने टीकमगढ़ जिला के खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी (MLA Rahul Singh Lodhi) का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया था. आदेश की प्रति मध्य प्रदेश राज्य निवार्चन आयोग व भारत निर्वाचन आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए थे. निर्वाचन शून्य होने के साथ लोधी को मिल रहे विधायक संबंधी सभी लाभ रोके जाने के भी निर्देश दिए गए थे.
सुप्रीम कोर्ट की ये है शर्त : इस मामले को लेकर राहुल लोधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. शर्त के अनुसार राहुल लोधी को विधानसभा में किसी भी प्रकार की वोटिंग का अधिकार नहीं होगा. अविश्वास प्रस्ताव में भी वोट नहीं दे सकेंगे. बता दें कि पूर्व में हाई कोर्ट द्वारा लोधी पर लगाए गए 10 हजार रुपये जुर्माने की राशि भी चंदा सिंह गौर को भुगतान न किए जाने का भी आरोप था. राहुल सिंह लोधी ने नामांकन फॉर्म में जानकारी छुपाई थी. यह आरोप 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर पराजित प्रत्याशी रहीं चंदा सिंह गौर ने लगाया था.