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विधायक सचिन बिरला को मिला अभय दान! विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज की कांग्रेस की याचिका - बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस विधायक सचिन बिरला

विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस की अर्जी ठुकराते हुए विधायक सचिन बिरला को अभय दान (Sachin Birla to remain MLA) दे दिया है, बिरला अब विधायक बने रहेंगे. कांग्रेस ने दल-बदल कानून का हवाला देते हुए सचिन बिरला की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी.

Sachin Birla to remain MLA
विधायक सचिन बिरला को मिला अभय दान

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Published : Dec 31, 2021, 9:20 AM IST

भोपाल। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए विधायक सचिन बिरला को अभय दान (Sachin Birla to remain MLA) मिल गया है. विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है. कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर दल बदल कानून के तहत बड़वाह से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी. विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को अपर्याप्त मानते हुए उनकी याचिका को खारिज (MP Assembly speaker girish gautam dismissed Congress petition) कर दिया है.

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बीजेपी में शामिल होने के बाद सचिन कांग्रेस से निष्कासित

विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक डॉ. गोविंद सिंह ने विधायक सचिन बिरला की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी, विधानसभा अध्यक्ष ने सबूतों और दस्तावेजों के अभाव के चलते कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है. कांग्रेस ने दल बदल कानून का हवाला दिया था. खंडवा लोकसभा चुनाव के दौरान बड़वाह से विधायक सचिन बिरला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे. कांग्रेस ने बिरला के इस फैसले के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था.

विधायक सचिन बिरला

विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन बिरला को दिया अभय दान!

गोविंद सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल (Congress MLA Sachin Birla Join BJP) होने के प्रमाण और उनके ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस हटाने का प्रमाण भी अपने पत्र के साथ विधानसभा अध्यक्ष को दिया था. गोविंद सिंह ने 9 नवंबर और 24 नवंबर को सचिन बिरला की सदस्यता समाप्ति को लेकर आवेदन विधानसभा अध्यक्ष को दिया था. विधानसभा से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने डॉक्टर गोविंद सिंह की आपत्ति को खारिज करते हुए तर्क दिया है कि डॉक्टर गोविंद सिंह की याचिका में पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं और शपथ पत्र में गलतियां भी हैं.

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