भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरी पथ विक्रेता योजना में ग्रामीण पथ विक्रेताओं को भी जोड़ा जायेगा. उनको भी 10 हजार रूपये बैंक से दिलवाए जायेंगे, गारंटी राज्य सरकार लेगी, ताकि काम-धंधा फिर से पटरी पर आ सके. शहरी पथ विक्रेताओं की पीड़ा को समझते हुए उन्हें रोजगार शुरू करने के लिये कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि की घोषणा की गयी है. केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण पथ विक्रेताओं को भी योजना में शामिल किया जायेगा.
गरीबों की शहरी पथ विक्रेता योजना को मध्यप्रदेश में सबसे पहले लागू कर पंजीयन की प्रक्रिया शहरी असंगठित कामगार पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई. अभी तक पोर्टल पर 8 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं का पंजीयन हो चुका है. पंजीकृत वेंडर्स के दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है. मध्यप्रदेश में एक हजार करोड़ से अधिक ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है. यह योजना सभी 378 नगरीय निकायों में लागू की जा रही है. योजना में ऐसे पथ विक्रेताओं को शामिल किया जायेगा, जो 24 मार्च, 2020 से पूर्व से शहरी क्षेत्रों में पथ विक्रेता का कार्य करते हैं. निकाय का टाउन वेंडिंग सर्टिफिकेट और पहचान-पत्र होने पर यह लाभ मिलेगा. ऐसे पथ विक्रेता, जो कोरोना महामारी के कारण अपने स्थान को छोड़कर चले गये हैं और वे फिर से लौटते हैं, तो उन्हें भी इस योजना के लाभ की पात्रता होगी.