मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

MP में संविदा नियुक्ति के नियम बदले, सरकार के फैसले से कर्मचारी संगठन नाराज, कहा- सिर्फ IAS अधिकारियों पर मेहरबानी - मध्य प्रदेश संविदा नियुक्ति नियमावली 2017

सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में कई फैसले लिए गए. नवगठित निवाड़ी जिले के लिए विभिन्न संवर्गों के कुल 12 में से 9 पदों को जिला टीकमगढ़ से रिडिप्लायमेंट से उपलब्ध कराने एवं 3 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.

rules of contract appointment changed in mp
मध्यप्रदेश में संविदा नियुक्ति के नियम बदले

By

Published : May 24, 2023, 12:17 PM IST

भोपाल। रिटायरमेंट के बाद संविदा पर पदस्थ अधिकारी को समय पूर्व नौकरी छोड़ने पर एक माह का वेतन जमा नहीं कराना होगा. मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 के rules में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. हालांकि सरकार के इस निर्णय की कर्मचारी संगठनों ने आलोचना की है. कर्मचारी संगठनों के मुताबिक सरकार सिर्फ अधिकारियों पर मेहरबान है, जबकि सबसे ज्यादा पीड़ित और शोषित तो संविदा कर्मचारी है, जिन्हें आज तक नियमित नहीं किया गया.

यह किया गया संशोधन:मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 के नियम 11(3) में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. इस नियम में अभी तक प्रावधान था कि संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों यानी नियोक्ता या कर्मचारी में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह पूर्व सूचना या 1 माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी. अब इसके संशोधन में कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है. इसमें अब प्रावधान किया गया है कि राज्य शासन विशिष्ट प्रकरण में एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में 1 माह का वेतन देने की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

  1. Shivraj Cabinet Decisions: 8 लाख तक की आय वाले SC छात्रों को मिलेगी छात्रवृति, शिवराज ने लगाई मुहर
  2. स्‍व सहायता समूह की महिलाओं का CM से संवाद, बोले-'नारी तू नारायणी' सब-कुछ कर सकती हैं बहनें
  3. कर्मचारियों को मिलेगी राहत, धान मिलिंग की कीमतें को घटाएगी सरकार! Shivraj Cabinet Meeting पर इन मुद्दों पर होगी चर्चा

कर्मचारी संगठन बोले सिर्फ अधिकारियों की चिंता:सरकार के इस फैसले को लेकर मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया है. महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा है कि "सरकार को सिर्फ सिविल सेवा के अधिकारियों की ही चिंता है, ताकि रिटायरमेंट के बाद संविदा नियुक्ति पाने वाले अधिकारी को पद से हटने पर एक माह का वेतन भी न देना पड़े. जबकि सबसे ज्यादा पीड़ित-शोषित कर्मचारी तो संविदा कर्मचारी हैं, जिनकी संविदा पर भर्ती तो हुई, लेकिन आज तक नियमित नहीं हुए.

कैबिनेट में यह भी हुए फैसले:नव गठित निवाड़ी जिले के लिए विभिन्न संवर्गों के कुल 12 पदों में से 9 पदों को जिला टीकमगढ़ से रिडिप्लायमेंट से भरे जाएंगे. बांकी 3 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. पुनर्वास आयुक्त के 1 अस्थाई पद की समय अवधि को 30 जून 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. साल 2023-24 से BCO पुनर्वास आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को प्रमुख राजस्व आयुक्त विभाग में मर्ज किया जाएगा.

For All Latest Updates

ABOUT THE AUTHOR

...view details