भोपाल। रिटायरमेंट के बाद संविदा पर पदस्थ अधिकारी को समय पूर्व नौकरी छोड़ने पर एक माह का वेतन जमा नहीं कराना होगा. मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 के rules में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. हालांकि सरकार के इस निर्णय की कर्मचारी संगठनों ने आलोचना की है. कर्मचारी संगठनों के मुताबिक सरकार सिर्फ अधिकारियों पर मेहरबान है, जबकि सबसे ज्यादा पीड़ित और शोषित तो संविदा कर्मचारी है, जिन्हें आज तक नियमित नहीं किया गया.
यह किया गया संशोधन:मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 के नियम 11(3) में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. इस नियम में अभी तक प्रावधान था कि संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों यानी नियोक्ता या कर्मचारी में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह पूर्व सूचना या 1 माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी. अब इसके संशोधन में कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है. इसमें अब प्रावधान किया गया है कि राज्य शासन विशिष्ट प्रकरण में एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में 1 माह का वेतन देने की शर्त को शिथिल कर सकेगा.
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