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CM कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है.

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Published : Aug 6, 2019, 5:53 PM IST

Updated : Aug 6, 2019, 10:31 PM IST

कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार

नई दिल्ली/भोपाल। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने दो अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद आज स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये फैसला सुनाया है.

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान रातुल पुरी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के बुलाने पर रतुल पुरी 25 बार उनके सामने पेश हो चुके हैं. जिस दिन रतुल ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की, उस दिन बुलाना गलत था. उन्होंने कहा था कि आरोप सामान्य हैं कि मिशेल ने कुछ पैसे राजीव सक्सेना को दिए और सक्सेना ने वो रकम रतुल पुरी को दी. लेकिन रातुल पुरी को जो पैसे दिए गए उसका अगस्ता मामले से कोई लेना- देना नहीं है. उन्होंने कहा कि सक्सेना हर साल पचास करोड़ से ज्यादा रुपये का लेन- देन करता था. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसे में रतुल पुरी उससे कैसे जुड़ा है. ईडी किस आधार पर कह रही है कि रतुल पुरी ने अगस्ता का पैसा पाया.

ईडी ने सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि रतुल समन का जवाब नहीं देते हैं. वो आयकर विभाग के समन का भी जवाब नहीं देते. वो ईडी के बुलाने पर आते भी नहीं है. 31 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था, कि गवाह केके खोसला का पता चल गया है. वहीं ईडी का ये भी कहना है कि इस मामले के जांच अधिकारी को धमकी दी जा रही है.

30 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से कहा था कि रतुल पुरी काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं. ईडी ने ये भी दावा किया था कि उन्हें इस बात की आशंका है कि जब वे अगस्ता वेस्टलैंड मामले में रतुल पुरी की भूमिका की जांच कर रहे थे, तब एक गवाह की हत्या कर दी गई थी. वो गवाह चार महीने से अपने घर से गायब था और उसका परिवार इतना डरा हुआ है कि उसने FIR तक दर्ज नहीं कराई. ईडी ने कोर्ट के सामने उस गवाह के नाम का खुलासा नहीं किया.

ईडी ने कहा कि रतुल पुरी को जमानत देने पर सबूतों के प्रभावित होने की आशंका है. ईडी ने कहा था कि क्रिश्चियन मिशेल ने रतुल पुरी को दस लाख डॉलर दिए. मिशेल ने रतुल पुरी को निर्देश दिया था कि इस रकम को कैसे बांटना है. ईडी ने कहा था कि हमारे पास रतुल पुरी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. उसे जेल के अंदर होना चाहिए. रतुल पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी रतुल पुरी को टारगेट कर रही है.

Last Updated : Aug 6, 2019, 10:31 PM IST

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