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जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 14 दिसंबर को होगी आरक्षण की कार्रवाई, एक हफ्ते पहले लगेगा नोटिस - Reservation for post of District Panchayat President

जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 14 दिसंबर को आरक्षण प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम (Reservation for post of District Panchayat President) से पूरा किया जाना है, उसके एक हफ्ते पहले संबंधित कार्यालयों पर नोटिस लगाया जाएगा. इस बावत पंचायत राज संचालनालय ने इसको लेकर सभी कलेक्टर्स और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिया है.

Reservation for post of District Panchayat President will be done on December 14
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 14 दिसंबर को होगी आरक्षण की कार्रवाई

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Published : Dec 3, 2021, 7:55 AM IST

भोपाल। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण (Reservation for post of District Panchayat President) की कार्रवाई 14 दिसम्बर को होगी, पंचायत राज संचालनालय ने इसको लेकर सभी कलेक्टर्स और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिए हैं. मध्यप्रदेश पंचायत और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार अध्यक्ष जिला पंचायत के पदों के आरक्षण की कार्रवाई 14 दिसम्बर को होगी.

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जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण नहीं होगा प्रभावित

आरक्षण की सूचना तय तिथि से सात दिन पहले संचालक पंचायत राज संचालनालय के सूचना पटल, सभी कलेक्टर्स कार्यालय के सूचना पटल, सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा. इसकी जानकारी 9 दिसम्बर तक पंचायत राज संचालनालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं, आरक्षण की कार्रवाई लाटरी सिस्टम द्वारा की जाएगी. आरक्षण व्यवस्था को लेकर जारी किए गए अध्यादेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का आरक्षण प्रभावित नहीं हुआ है.

राज्य निर्वाचन आयोग घोषित कर सकता है चुनाव कार्यक्रम

राज्य सरकार द्वारा 2014 में लागू आरक्षण व्यवस्था प्रभावी करने को लेकर जारी किए गए अध्यादेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण प्रभावित नहीं हुआ है, इसलिए पंचायत राज संचालनालय ने इसके आरक्षण की प्रक्रिया तय कर दी है. जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के बाद होता है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग इसके पहले भी चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है, उधर जिलों में जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया तय करने का अधिकार कलेक्टर्स को होता है.

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