भोपाल।मध्यप्रदेश में सरकार और शराब व्यापारियों के बीच विवाद सुलझने के बजाए उलझता जा रहा है. हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई. अदालत ने शराब ठेकेदारों को अंतिम राहत देते हुए कहा है कि अगली सुनवाई से पहले आबकारी विभाग शराब ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है.
सुनवाई के बारे में जानकारी देते हुए मध्यप्रदेश लिकर एसोसिएशन के प्रवक्ता राहुल जायसवाल ने बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि केवल राजस्व को ध्यान में रखते हुए ठेकेदारों के खिलाफ सरकार एकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकती है.
राहुल जयसवाल ने बताया कि प्रदेश में शराब की जो दुकानें खुली हुई थीं, वो सरकार और ठेकेदारों के बीच हुई बातचीत के बाद मिले आश्वासन के बाद खोली गई थीं, ना कि सरकार की शर्तों को शराब ठेकेदारों ने माना था. पूरे मामले पर अगली सुनवाई 2 जून को होगी. सुनवाई में कोर्ट ने 6 मई से पहले और बाद में जितने भी शराब संबंधी प्रकरण थे, उन्हें एक साथ सुना है.