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एमपी में खनिज के परिवहन में लगे वाहनों का पंजीयन अनिवार्य - खनिज विभाग सतर्क

सरकार को चूना लगाने के लिए फर्जी परिवहन पास के खुलासे के बाद खनिज विभाग सतर्क हो गया है, अब खनिज परिवहन में लगे वाहनों का रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट पर कराना होगा, ऐसा नहीं करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

Registration of vehicles engaged in mineral transport is necessary
खनन

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Published : Aug 30, 2021, 1:55 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में फर्जी परिवहन पास का खुलासा होने के बाद कई जिलों में खनिज विभाग और प्रशासन सर्तक हो गया है, भोपाल में खनिज का परिवहन करने वाले वाहन मालिकों से खनिज विभाग में पंजीयन कराने के लिए कहा गया है. भोपाल के जिला खनिज अधिकारी ने खनिजों के परिवहन में लगे वाहन स्वामियों से वाहनों का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है.

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वाहन मालिकों द्वारा अधिकांश ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर और ट्रक से खनिजों का परिवहन किया जाता है, इन वाहनों का ई-खनिज पोर्टल पर पंजीयन नहीं होने से ई-टीपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास) जनरेट नहीं होता है. ई-टीपी जनरेट नहीं होने से शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, इतना ही नहीं खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों में ई-टीपी नहीं होने से वाहनों पर अवैध खनन परिवहन के प्रकरण दर्ज कर भारी जुर्माना भी वसूला जाता है.

खनिज अधिकारी ने बताया कि खनिज संसाधन विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइट पर खनिजों के परिवहन किए जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, वाहनों की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात वैध ठेकेदार से ई-टीपी प्राप्त करने के पश्चात खनिजों का परिवहन कर सकते हैं, विभागीय वेबसाइट पर बिना रजिस्ट्रेशन के खनिजों का परिवहन करना अवैध परिवहन की श्रेणी में आता है.

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