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दोषसिद्ध हो चुके कर्मचारियों से पेंशन की राशि वसूलेगी सरकार, मंत्रिमंडल ने लिया फैसला - Civil service pension rules

सरकार ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों से पेंशन को वसूलने का काम करेगी, जिनके ऊपर अपराधिक मामले सिद्ध हो चुके हैं और वह पेंशन लंबे समय से पेंशन का लाभ उठा रहे हैं.

मंत्रिमंडल ने लिया फैसला

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Published : Oct 6, 2019, 10:20 AM IST

Updated : Oct 6, 2019, 11:28 AM IST

भोपाल| कमलनाथ सरकार फिजूलखर्ची रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने जा रही हैं. जिसके तहत सरकार ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों से पेंशन को वसूलने का काम करेगी, जिनके ऊपर अपराधिक मामले सिद्ध हो चुके हैं और वह पेंशन लंबे समय से पेशन का लाभ उठा रहे हैं. इसके लिए सरकार ने पूरा मसौदा तैयार कर लिया है और ऐसे अधिकारियों को नोटिस भेजना शुरु कर दिया है.

दोषसिद्ध हो चुके कर्मचारियों से पेंशन की राशि वसूलेगी सरकार

सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अधीन मामलों के निराकरण के लिए गठित स्थाई समिति की बैठक संपन्न हुई . जिसमें भ्रष्टाचार, गबन और अन्य आर्थिक अनियमितताओं में दोष सिद्ध हो चुके सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों से पेंशन की राशि की वसूलने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही दोषमुक्त हो चुके कर्मचारियों की पेंशन नहीं रोकने के निर्देश दिए गए हैं.

इस दौरान समिति अपर मुख्य सचिव के.के. सिंह ने 8 प्रकरणों की समीक्षा के बाद 6 प्रकरणों में संबंधितों की आंशिक पेंशन रोके जाने का निर्णय लिया गया. वहीं प्रमुख सचिव अजीत केसरी ने भी तीन प्रकरणों में विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. की अनुमति दी गई. जल-संसाधन विभाग के तीन प्रकरणों में दोषी सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की पेंशन से संपूर्ण शासकीय राशि वसूल किए जाने का निर्णय लिया गया साथ ही संबंधित ठेकेदारों को भी 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिये गये .

Last Updated : Oct 6, 2019, 11:28 AM IST

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