नई दिल्ली\भोपाल। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी को जमानत दे दी है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये आदेश दिया. पिछले 29 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि बैंक लोन घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में होने की वजह से अभी रातुल पुरी को जेल में ही रहना होगा.
पिछले 22 नवंबर को ईडी ने रातुल पुरी की जमानत याचिका का विरोध किया था. रातुल पुरी के वकील विकास पाहवा ने स्पेशल जज अरविंद कुमार से कहा था कि, रातुल पुरी के खिलाफ इस बात के कोई सबूत नहीं हैं, कि उन्होंने दो रूट से पैसा पाया है.
ईडी ने लगाए 18 आरोप
सुनवाई के दौरान विकास पाहवा ने कहा था कि, रातुल पुरी को अभियुक्त तभी कहा जा सकता है जब अगस्ता का पैसा उनके खाते में आया हो. ईडी ने रातुल पुरी के खिलाफ केवल अपनी शिकायत के पेज नंबर 18 पर आरोप लगाया है. रातुल पुरी के खिलाफ दो रूट से पैसा आने का कोई प्रमाण नहीं है.
पिछले 16 नवंबर को रातुल पुरी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. पिछले 2 नवंबर को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ ईडी की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था. चार्जशीट में रातुल पुरी के अलावा जसप्रीत आहुजा को भी आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था और जसप्रीत आहुजा के खिलाफ समन जारी किया था. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 18 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया.